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सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और अड्डेबाजी के खिलाफ अभियान, 92 लोगों पर आबकारी एक्ट में कार्रवाई

सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया।

एक ही रात में 92 व्यक्तियों पर आबकारी एक्ट के तहत की गई कानूनी कार्रवाई।

होटलों, ढाबों, ठेलों व दुकानों को समय पर बंद कराया गया।

दुर्ग । दिनांक 16 जुलाई 2025 को शाम 6:00 बजे से रात 12:00 बजे तक दुर्ग पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अड्डेबाजी और शराब सेवन के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग, भिलाई नगर, छावनी, पाटन एवं धमधा क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया।

अभियान के दौरान आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही इस प्रकार की गई:

 

थाना खुर्सीपार: 03 व्यक्ति

भिलाई नगर: 06

भिलाई भट्टी: 01

नेवई: 01

सुपेला: 04

वैशालीनगर: 01

मोहन नगर: 06

पद्मनाभपुर: 04

पुलगांव: 06

अंजोरा: 01

पाटन: 09

रानीतराई: 09

जामगांव आर: 01

अंडा: 05

अमलेश्वर: 07

मचांदुर: 05

उतई: 09

धमधा: 06

नंदिनी: 08

कुल कार्यवाही: 92 व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए गए।

 

सार्वजनिक अड्डेबाजी के लिए चिन्हित होटल, ढाबा, ठेले और दुकानें भी निर्धारित समय पर बंद कराई गईं।

 

यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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